यूनियन बैंक (UBI) अप्रेंटिस भर्ती 2026

यूनियन बैंक (UBI) अप्रेंटिस भर्ती 2026

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, समय-समय पर संशोधित ‘अप्रेंटिस एक्ट 1961’ के तहत अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
बैंक के साथ अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए विस्तृत अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन www.unionbankofindia.co.in और https://bfsissc.com पर उपलब्ध होगा।

निर्देश

अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन की प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब आवेदन की आखिरी तारीख या उससे पहले ‘बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ एंड इंश्योरेंस सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ़ इंडिया’ (BFSI SSC) को ऑनलाइन तरीके से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।
उम्मीदवारों ने पहले यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया या किसी अन्य संस्था के साथ अप्रेंटिसशिप न की हो, न ही वे समय-समय पर संशोधित ‘अप्रेंटिस एक्ट 1961’ के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हों, और न ही उन्होंने खुद की गलती के कारण अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान इसे बीच में छोड़ा हो।

जिन उम्मीदवारों ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी कर ली है या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक नौकरी का अनुभव लिया है, वे अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए योग्य नहीं होंगे।

किसी खास राज्य में ट्रेनी सीटों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार को उस राज्य की किसी एक लोकल भाषा (पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने) में माहिर होना चाहिए।

अप्लाई करते समय उम्मीदवार पांच जिलों की प्राथमिकता दे सकते हैं, जिसमें होम डिस्ट्रिक्ट (गृह जिला) उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि, अलॉटमेंट बैंक की ज़रूरत और चुने हुए राज्य में वैकेंसी की उपलब्धता के आधार पर होगा।

चुने गए उम्मीदवारों को उनके होम/पसंदीदा जिले या चुने हुए राज्य के किसी भी जिले की ब्रांच/ऑफिस में काम पर रखा जाएगा और यह बैंक की मर्ज़ी पर निर्भर करेगा।

सभी बदलाव/सुधार (अगर कोई हों) सिर्फ़ बैंक की वेबसाइट पर ही दिखाए जाएंगे।

अप्रेंटिस को काम पर रखना बैंक में नौकरी नहीं है। यह बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऑन-जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है ताकि अप्रेंटिस अनुभव हासिल कर सकें और उनकी नौकरी पाने की क्षमता बढ़ सके। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने पर अप्रेंटिस को नौकरी देना बैंक के लिए ज़रूरी नहीं होगा। अप्रेंटिस को किसी यूनियन बॉडी में शामिल होने या उसे बनाने की मनाही है।

ट्रेनिंग के लिए सीटों का जिलेवार ब्योरा एनेक्शर-I के अनुसार है (रजिस्ट्रेशन के समय उम्मीदवारों को अप्लाई किए गए राज्य के किन्हीं पांच पसंदीदा जिलों को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के समय चुने हुए राज्य के किसी जिले में ट्रेनिंग सीट चुनने का मतलब यह नहीं है कि उस जिले के लिए अंतिम चयन का अधिकार मिल गया है; बैंक प्रशासनिक ज़रूरत और अपनी मर्ज़ी के अनुसार सीट अलॉट करेगा।) बैंक के पास प्रशासनिक ज़रूरत के अनुसार चुने हुए राज्य के किसी भी जिले में ट्रेनिंग सीट अलॉट करने का अधिकार सुरक्षित है।

ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय उम्मीदवारों को चुने हुए राज्य की एक खास लोकल भाषा चुननी होगी।

पात्रता मापदंड

राष्ट्रीयता / नागरिकता

उम्मीदवार को या तो (i) भारत का नागरिक होना चाहिए या (ii) नेपाल का नागरिक या (iii) भूटान का नागरिक या (iv) तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत आया हो या (v) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों (केन्या, युगांडा, तंजानिया गणराज्य – पहले तंगानिका और ज़ांज़ीबार), ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ैरे, इथियोपिया और वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से आया हो; बशर्ते कि ऊपर बताई गई श्रेणियों (ii), (iii), (iv) और (v) में आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण-पत्र हो।

आयु सीमा

01-अप्रैल-2026 को कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल की उम्र होनी चाहिए। हालाँकि, अधिकतम आयु सीमा में छूट इस प्रकार है।

टिप्पणी:

कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन के बाद किसी भी चरण में आवेदक द्वारा कैटेगरी में बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जो उम्मीदवार OBC कैटेगरी के हैं लेकिन ‘क्रीमी लेयर’ में आते हैं और/या जिनकी जाति सेंट्रल लिस्ट में शामिल नहीं है, वे OBC आरक्षण और उम्र में छूट के हकदार नहीं हैं। उन्हें अपनी कैटेगरी UNRESERVED/GENERAL या GENERAL (OC/HI/VI/ID) बतानी चाहिए, जो भी लागू हो।
EWS कैटेगरी के तहत आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब संबंधित फाइनेंशियल ईयर (यानी FY 2025-26 या उसके बाद के लिए मान्य) के लिए तय फॉर्मेट में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ‘इनकम और एसेट सर्टिफिकेट’ पेश किया जाए।
SC/ST/OBC/EWS/PWD कैटेगरी के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपना आवेदन जमा करते समय भारत सरकार द्वारा तय फॉर्मेट में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति/EWS/PWD सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
ट्रेनिंग की वैकेंसी (आरक्षित वैकेंसी सहित) की संख्या प्रोविज़नल है और बैंक की मर्जी के अनुसार बदल सकती है।
PWD के लिए आरक्षण हॉरिजॉन्टल है और यह राज्य के लिए कुल ट्रेनिंग वैकेंसी के दायरे में ही है।
जो उम्मीदवार उम्र में छूट चाहते हैं, उन्हें सिलेक्शन प्रोसेस के समय और बैंक की ज़रूरत के अनुसार सिलेक्शन प्रोसेस के किसी भी बाद के चरण में ज़रूरी सर्टिफिकेट की कॉपी जमा करनी होगी।
बताई गई अधिकतम उम्र 01.04.2026 तक जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए है। ऊपरी उम्र सीमा में छूट ऊपर बताए अनुसार मिलेगी।

आरक्षण के लिए 

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति:

“दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” की धारा 34 के तहत, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोग आरक्षण के पात्र हैं। इस अधिनियम के तहत बताई गई दिव्यांगता की आरक्षित श्रेणियां इस प्रकार हैं: a) दृष्टि दोष (VI) – अंधापन और कम दृष्टि; b) श्रवण दोष (HI) – बहरापन और कम सुनाई देना; c) अस्थि दिव्यांगता (OC) – लोकोमोटर दिव्यांगता (एक हाथ – OA, एक पैर – OL, दोनों पैर – BL, एक हाथ और एक पैर – OAL), सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी; d) बौद्धिक दिव्यांगता (ID) – बौद्धिक दिव्यांगता (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी) और मल्टीपल दिव्यांगता; e) मल्टीपल दिव्यांगता का मतलब है क्लॉज़ (a) से (d) के बीच की दिव्यांगता, जिसमें प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचाने गए पदों में बहरेपन और अंधेपन (deaf-blindness) की स्थिति भी शामिल है। ऊपर बताई गई दिव्यांगताओं की परिभाषा और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन “दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016” में बताए गए नियमों और विज्ञापित प्रशिक्षण रिक्तियों के अनुसार होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):

जो लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के लिए मौजूदा आरक्षण योजना के तहत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की कुल सालाना आय 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है, उन्हें आरक्षण का लाभ लेने के लिए EWS के तौर पर पहचाना जाएगा। आय में सभी स्रोतों से होने वाली आय शामिल होगी, जैसे वेतन, खेती, व्यापार, पेशा आदि, और यह आवेदन करने वाले साल से पिछले वित्तीय वर्ष की आय होगी। साथ ही, जिन लोगों के परिवार के पास नीचे दी गई कोई भी संपत्ति है, उन्हें परिवार की आय चाहे जो भी हो, EWS के तौर पर नहीं माना जाएगा।
a. 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती की ज़मीन।
b. 1000 वर्ग फुट या उससे बड़ा रिहायशी फ़्लैट।
c. नोटिफ़ाइड नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट।
d. नोटिफ़ाइड नगर पालिकाओं के अलावा अन्य इलाकों में 200 वर्ग गज या उससे बड़ा रिहायशी प्लॉट।
EWS का दर्जा तय करने के लिए ज़मीन या संपत्ति रखने की शर्त लागू करते समय, अलग-अलग जगहों या शहरों में “परिवार” के पास मौजूद संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाएगा।
EWS के तहत आरक्षण का लाभ भारत सरकार द्वारा बताए गए फ़ॉर्मेट में, सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र (Income and Asset Certificate) दिखाकर लिया जा सकता है।
इस मकसद के लिए “परिवार” शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल होंगे।

01.04.2026 तक शैक्षिक योग्यता:

सरकारी संस्थाओं/AICTE/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित किसी भी संस्थान/कॉलेज/विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री। योग्यता का परिणाम 01.04.2026 को या उससे पहले घोषित हो जाना चाहिए और उम्मीदवार को बैंक द्वारा मांगे जाने पर विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट और प्रोविज़नल/डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ग्रेजुएशन पास करने की तारीख कट-ऑफ तारीख (यानी 01.04.2026) से 4 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए (यानी ग्रेजुएशन मार्कशीट की तारीख 01.04.2022 से पहले की नहीं होनी चाहिए)।

योग्यता परीक्षा पास करने की तारीख वह तारीख होगी जो बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी मार्कशीट या प्रोविज़नल डिग्री पर लिखी होगी। अगर किसी खास परीक्षा का परिणाम बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है, तो बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के संबंधित अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट, जिसमें वेबसाइट पर परिणाम पोस्ट करने की तारीख लिखी हो, उसे पास होने की तारीख माना जाएगा।

प्रतिशत की गणना: प्रतिशत अंकों की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी सेमेस्टर/वर्षों में सभी विषयों में प्राप्त कुल अंकों को सभी विषयों के कुल अधिकतम अंकों (ऑनर्स/वैकल्पिक/अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो, को शामिल करते हुए) से भाग देकर की जाएगी। यह उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगा जहां क्लास/ग्रेड का निर्णय केवल ऑनर्स के आधार पर किया जाता है। इस तरह प्राप्त प्रतिशत के अंश (fraction) को नजरअंदाज कर दिया जाएगा, यानी 59.99% को 60% माना जाएगा।

चयन प्रक्रिया

BFSI SSC को ज़रूरी ऑनलाइन परीक्षा फ़ीस का भुगतान करने के बाद बैंक में अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सिलेक्शन प्रोसेस से गुज़रना होगा, जिसमें ये चीज़ें शामिल होंगी।

प्रतीक्षा सूची

बैंक अपनी मर्ज़ी से उम्मीदवारों की वेट लिस्ट जारी कर सकता है। SC / ST / OBC / EWS / बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट जारी करने वाले सक्षम अधिकारी इस प्रकार हैं (जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर बताया गया है)

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए:

ज़िला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / डिप्टी कमिश्नर / अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर / डिप्टी कलेक्टर / फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट / सिटी मजिस्ट्रेट / सब-डिविज़नल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट-क्लास स्टाइपेंडियरी मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का नहीं)/ तालुक मजिस्ट्रेट / एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट / एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर (ii) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट (iii) रेवेन्यू ऑफिसर जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो (iv) उस क्षेत्र का सब-डिविज़नल ऑफिसर जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार आम तौर पर रहता है।

EWS उम्मीदवारों के लिए

भारत सरकार द्वारा बताए गए संबंधित वित्तीय वर्ष (यानी FY 2025-26 या उसके बाद के लिए मान्य) के लिए तय फ़ॉर्मेट में, सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अथॉरिटी से जारी आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र।
अंतिम चयन इन शर्तों पर निर्भर करेगा:
a) परीक्षा में कट-ऑफ़ मार्क्स (बैंक द्वारा तय किए गए) हासिल करना।
b) आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर अप्रेंटिस के लिए ज़रूरी योग्यता शर्तों को पूरा करते हुए, जन्म तिथि/श्रेणी/शैक्षिक योग्यता से जुड़े दस्तावेज़ों का संतोषजनक सत्यापन।
b) स्थानीय भाषा में दक्षता साबित करने वाला प्रमाण-पत्र जमा करना या टेस्ट पास करना।
c) प्रैक्टिस करने वाले रजिस्टर्ड जनरल फ़िजिशियन से मेडिकल फ़िटनेस प्रमाण-पत्र जमा करना।

अप्रेंटिसशिप का अनुबंध:

a) मेरिट लिस्ट के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों को बैंक की ओर से सही अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ज़रिए डिजिटल रूप से एंगेजमेंट (काम पर रखने) का ऑफ़र दिया जाएगा।
b) बैंक से ऑनलाइन अप्रेंटिसशिप का ऑफ़र पाने वाले उम्मीदवारों को तय समय/तारीख के अंदर पोर्टल पर इसे स्वीकार करना होगा।
c) अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में बताई गई ट्रेनिंग शुरू होने की तारीख से शुरू माना जाएगा।

ट्रेनिंग की अवधि:

ट्रेनिंग की अवधि कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से एक साल की होगी। अप्रेंटिस को बैंकिंग कामकाज, प्रोडक्ट्स और प्रक्रियाओं के अलग-अलग पहलुओं पर ‘ऑन-जॉब ट्रेनिंग’ दी जाएगी।

नोट: यह बैंक में नौकरी नहीं है और किसी भी यूनियन या संगठन में शामिल होने या उसे बनाने की मनाही है।

ट्रेनिंग की शर्तें/ओवरटाइम/छुट्टी/त्योहारों की छुट्टियां:
i. अप्रेंटिस को बैंक में दी जाने वाली छुट्टियां मिलेंगी।
ii. अप्रेंटिसशिप का एक महीना पूरा होने पर अप्रेंटिस को एक कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) मिलेगी। अप्रेंटिस के लिए किसी और तरह की छुट्टी लागू नहीं है।
iii. अप्रेंटिस एक बार में सिर्फ़ 4 कैजुअल लीव ले सकता है। अगर कोई छुट्टी जमा हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने या पूरा होने पर वह अपने आप खत्म हो जाएगी।
iv. ट्रेनिंग के रोज़ाना घंटे वही होंगे जो बैंक के क्लर्कल स्टाफ़ के लिए लागू होते हैं।
v. किसी भी अप्रेंटिस को ओवरटाइम करने की इजाज़त नहीं होगी।

आचरण और अनुशासन:

समय-समय पर संशोधित अप्रेंटिस एक्ट, 1961 की धारा 17 के अनुसार, आचरण और अनुशासन से जुड़े सभी मामलों में, अप्रेंटिस पर यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के ‘स्टाफ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम और प्रक्रिया’ लागू होंगे।

मूल्यांकन और प्रमाणन:

अप्रेंटिस ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, अप्रेंटिस को एक असेसमेंट टेस्ट देना होगा। जो अप्रेंटिस असेसमेंट पास कर लेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

अप्रेंटिसशिप अनुबंध की समाप्ति:

अगर अप्रेंटिस ‘ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग’ शुरू होने की तारीख पर बैंक के ट्रेनिंग सेंटर या बैंक ब्रांच में रिपोर्ट नहीं करता है, तो अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा।
अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की अवधि खत्म होने पर अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा और बैंक की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कोई अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा।
बैंक या अप्रेंटिस, अप्रेंटिसशिप की अवधि पूरी होने से पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को आवेदन दे सकते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कारण साफ-साफ बताया गया हो। जब ऐसा आवेदन किया जाता है, तो उसकी एक कॉपी दूसरी पार्टी को पोस्ट/ईमेल से भेजी जाएगी।
अगर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को यह यकीन हो जाता है कि अप्रेंटिस या बैंक कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों और नियमों का पालन करने में नाकाम रहे हैं, तो वह लिखित आदेश देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है।

अप्रेंटिस को काम पर रखने के लिए नियम और शर्तें:

(i) उम्मीदवार ने पहले यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया या किसी अन्य संस्था में अप्रेंटिसशिप न की हो और न ही वह अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (संशोधित) के तहत अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहा हो।

जिन उम्मीदवारों ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी करने के बाद एक साल या उससे ज़्यादा समय तक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ली है या नौकरी का अनुभव हासिल किया है, वे अप्रेंटिस के तौर पर रखे जाने के लिए योग्य नहीं होंगे।

(iii) यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की यह ज़िम्मेदारी नहीं होगी कि वह अप्रेंटिसशिप की अवधि के दौरान या उसके पूरा होने के बाद अप्रेंटिस को रेगुलर नौकरी दे। अप्रेंटिसशिप की अवधि पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को उनके संबंधित काम की जगह से रिलीव कर दिया जाएगा।

(iv) योग्यता, एप्लीकेशन स्वीकार या अस्वीकार करने, सिलेक्शन के तरीके, सिलेक्शन प्रोसेस को आंशिक या पूरी तरह से रद्द करने आदि से जुड़े सभी मामलों में बैंक का फ़ैसला अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। इस संबंध में कोई बातचीत या पत्राचार नहीं किया जाएगा। सीटों को भरना पूरी तरह से बैंक की मर्ज़ी पर निर्भर करेगा, जो उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर आधारित होगा; और अगर उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने या उम्मीदवारों की संख्या कम होने के कारण कुछ सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

(v) हमारे बैंक में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेने वाला हर अप्रेंटिस एक ट्रेनी होगा, न कि वर्कर; और इसलिए, ऐसे अप्रेंटिस पर लेबर से संबंधित किसी भी कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

(vi) जिन उम्मीदवारों को पहले किसी संस्थान ने उनके अपने गलत व्यवहार या गलती के कारण अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से हटा दिया था, वे इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

(vii) अगर अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के बीच में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग छोड़ना चाहता/चाहती है, तो उसे केवल हर महीने के आखिर में ही छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) ट्रेनिंग सीटों के आवंटन (चाहे वह किसी भी क्षेत्र/ब्रांच/ऑफिस या कैटेगरी का हो) का पूरा अधिकार बैंक के पास है।

(ix) बैंक द्वारा रखे गए अप्रेंटिस को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान कोई ट्रांसपोर्ट/हॉस्टल सुविधा या रहने की कोई अन्य व्यवस्था नहीं दी जाएगी।

(x) लेबर से जुड़े किसी भी कानून (जैसे PF, ESI, बोनस) के प्रावधान ऐसी अप्रेंटिसशिप पर लागू नहीं होंगे।

(xi) अप्रेंटिस को किसी भी यूनियन बॉडी में शामिल होने या उसे बनाने की मनाही है।

(xii) कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े बैंक और अप्रेंटिस के बीच किसी भी असहमति या विवाद को अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास भेजा जाएगा।

(xiii) इस विज्ञापन और/या इसके जवाब में किए गए आवेदन से जुड़े किसी भी दावे या विवाद के मामले में कोई भी कानूनी कार्रवाई केवल मुंबई में ही शुरू की जा सकती है, और किसी भी मामले/विवाद की सुनवाई का पूरा अधिकार केवल मुंबई की अदालतों/ट्रिब्यूनलों/फोरम के पास होगा।

(xiv) अप्रेंटिसशिप की वे सभी शर्तें जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ तौर पर नहीं बताई गई हैं, वे समय-समय पर संशोधित अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल्स 1992 के अनुसार होंगी।

(xv) बैंक के पास किसी भी चरण में सिलेक्शन प्रोसेस/अप्रेंटिस की नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

सामान्य निर्देश

जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अधूरे होंगे, उन्हें “योग्य” नहीं माना जाएगा और “रिजेक्ट” कर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को अप्रेंटिस के तौर पर काम करने के लिए अपनी योग्यता के बारे में खुद संतुष्ट हो जाना चाहिए। बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशन में दी गई जानकारी के आधार पर अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने वाले सभी उम्मीदवारों को टेस्ट में शामिल होने की अनुमति देगा और उनकी योग्यता की जांच सिर्फ़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करेगा। टेस्ट में शामिल होने की अनुमति पूरी तरह से प्रोविज़नल (अस्थायी) होगी और इसमें उम्मीदवारों की उम्र/योग्यता/कैटेगरी (SC/ST/OBC/PWD) वगैरह की डॉक्यूमेंट्स से पुष्टि नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी भलाई के लिए आखिरी तारीख से काफी पहले ऑनलाइन अप्लाई करें और आखिरी तारीख का इंतज़ार न करें, ताकि इंटरनेट पर ज़्यादा लोड या वेबसाइट जाम होने की वजह से वेबसाइट पर लॉग-इन न हो पाने या कोई तकनीकी दिक्कत आने की संभावना से बचा जा सके।
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया उन उम्मीदवारों के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा जो ऊपर बताई गई वजहों या यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के कंट्रोल से बाहर की किसी और वजह से आखिरी तारीख तक अपना एप्लीकेशन जमा नहीं कर पाते हैं।

एक उम्मीदवार को एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा नहीं करना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन जमा किए जाते हैं, तो सिर्फ़ आखिरी वैलिड (पूरा भरा हुआ) एप्लीकेशन ही माना जाएगा और दूसरे रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई एप्लीकेशन फ़ीस/इंटिमेशन चार्ज ज़ब्त कर लिया जाएगा। अगर कोई उम्मीदवार एक से ज़्यादा बार परीक्षा में शामिल होता है, तो उसका एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा/उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंटआउट ले लें।
 SC/ST उम्मीदवारों को नियुक्ति के समय, अगर बुलाया जाए, तो भारत सरकार द्वारा तय किए गए फॉर्मेट में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

OBC कैटेगरी के तहत आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों को तय फॉर्मेट में एक घोषणा-पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह बताया गया हो कि वे रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक ‘क्रीमी लेयर’ में नहीं आते हैं। ‘नॉन-क्रीमी लेयर’ क्लॉज वाला OBC प्रमाण पत्र, जो 01.04.2025 को या उसके बाद और अप्रेंटिस के तौर पर नियुक्ति की तारीख तक जारी किया गया हो, जमा करना होगा।

PWD उम्मीदवारों को भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी तय फॉर्मेट में विकलांगता प्रमाण पत्र दिखाना होगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सूचनाएं (जैसे कॉल लेटर/सूचनाएं आदि) पाने के लिए अपनी रजिस्टर्ड ई-मेल ID/मोबाइल नंबर चालू रखें।

चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की ज़रूरतों के अनुसार उनके मेडिकली फिट पाए जाने पर निर्भर करेगी और ऐसी नियुक्ति बैंक के सभी संबंधित नियमों/पॉलिसी/गाइडलाइंस के अधीन होगी।

उम्मीदवारों को टेस्ट के लिए अपने खर्च पर आना होगा।

आवेदन कैसे करें

आवेदन भरने और फीस का भुगतान करने के लिए दिशा-निर्देश: [केवल ऑनलाइन मोड]:

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in/recruitment.aspx पर दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें (आवेदन लिंक अप्रेंटिस के लिए आवेदन करने हेतु BFSI सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BFSI SSC) की वेबसाइट खोलेगा) या https://beep.bfsissc.com/candidate_register/mkt पर आवेदन करें।

आवेदन और अन्य दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी इस ऑफ़िस में नहीं भेजनी है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करने के इच्छुक सभी उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। सभी आवेदकों को https://beep.bfsissc.com/candidate_login पर क्लिक करना होगा।

a. अपनी पूरी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी दें।
b. सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स (जैसे कास्ट सर्टिफ़िकेट, PwBD सर्टिफ़िकेट वगैरह, जो भी लागू हो) अपलोड करें।
c. अगर उपलब्ध हो, तो अपना NAPS अप्रेंटिस कोड नंबर और NATS एनरोलमेंट नंबर दें।
d. एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करें।
e. इस नोटिफ़िकेशन के सेक्शन 12.2 में बताई गई कैटेगरी के हिसाब से लागू एग्ज़ाम फ़ीस का पेमेंट करें।

गलत आचरण के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते समय कोई भी ऐसी जानकारी न दें जो गलत, बदली हुई या मनगढ़ंत हो, और न ही कोई ज़रूरी जानकारी छिपाएं। ऑनलाइन परीक्षा के समय, अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करते हुए पाया जाता है।
a) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान गलत तरीकों का इस्तेमाल करना, या
b) किसी और की जगह परीक्षा देना या किसी और से अपनी जगह परीक्षा दिलवाना, या
c) गलत व्यवहार करना या टेस्ट के कंटेंट या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को—चाहे पूरी हो या आधी—किसी भी रूप या तरीके से (बोलकर या लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल तरीके से) किसी भी मकसद के लिए बताना, पब्लिश करना, कॉपी करना, भेजना, स्टोर करना या भेजने और स्टोर करने में मदद करना, या
d) सिलेक्शन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी गलत या अनुचित तरीके का इस्तेमाल करना या किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन हासिल करना, या
e) गलत तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन हासिल करना।

ध्यान दें: टेस्ट कराने वाली एजेंसी सही और गलत जवाबों में समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए, अलग-अलग उम्मीदवारों के जवाबों की तुलना दूसरे उम्मीदवारों के जवाबों से करेगी। अगर एजेंसी द्वारा अपनाई गई एनालिसिस की प्रक्रिया के आधार पर यह नतीजा निकलता है कि जवाब आपस में शेयर किए गए हैं और मिले हुए स्कोर असली या सही नहीं हैं, तो बैंक के पास संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने और ऐसे अयोग्य उम्मीदवारों के नतीजे रोकने का अधिकार होगा।

परिणाम:

शॉर्टलिस्ट किए गए और फ़ाइनल रूप से चुने गए सभी उम्मीदवारों की लिस्ट www.unionbankofindia.bank.in पर पब्लिश की जाएगी। साथ ही, शॉर्टलिस्ट और चुने गए उम्मीदवारों को BFSI SSC से एक ईमेल भी मिलेगा, जिसमें उन्हें संबंधित अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर आगे की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी जाएगी।

सूचनाएँ:

इस प्रक्रिया से संबंधित आगे की सभी घोषणाएं/संशोधन समय-समय पर केवल वेबसाइट www.unionbankofindia.bank.in पर ही प्रकाशित/उपलब्ध कराए जाएंगे।

अस्वीकरण:

अगर अप्रेंटिस के तौर पर रखे जाने के किसी भी चरण में यह पता चलता है कि कोई उम्मीदवार पात्रता के नियमों को पूरा नहीं करता है, या उसने कोई गलत/झूठी जानकारी दी है, या कोई ज़रूरी बात छिपाई है, या चयन प्रक्रिया में कोई अनुचित तरीका अपनाया है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर नियुक्ति के बाद भी इनमें से कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी ट्रेनिंग खत्म की जा सकती है। पात्रता, लिखित परीक्षा, अन्य टेस्ट और चयन से जुड़े सभी मामलों में बैंक का फ़ैसला अंतिम और सभी उम्मीदवारों पर लागू होगा। इस संबंध में बैंक किसी भी तरह के अनुरोध या बातचीत पर विचार नहीं करेगा।

 

 

 

 

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