HSSC CET फ़ेज़-II ग्रुप-C (स्टेनो) विभिन्न पदों पर भर्ती 2026
विज्ञापन संख्या 03/2026 के तहत ग्रुप C पदों पर सीधी भर्ती के लिए, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) ग्रुप-C पास करने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन https://adv032026.hryssc.com यूआरएल (URL) पर 02.02.2026 से 15.02.2026 को रात 11:59 बजे तक किए जा सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक बंद कर दिया जाएगा।
नोट:
(A) अगर कोई उम्मीदवार किसी ऐसे पद के लिए ‘समकक्ष योग्यता’ (equivalent qualification) के आधार पर आवेदन करता है, जिसके लिए ज़रूरी योग्यताओं में ‘समकक्ष’ शब्द का ज़िक्र है, तो आयोग के स्तर पर उम्मीदवार की उस समकक्ष योग्यता पर विचार केवल अस्थायी (provisional) होगा। यह संबंधित विभाग द्वारा उचित जांच-पड़ताल के बाद उसे स्वीकार किए जाने पर निर्भर करेगा (परिशिष्ट B)।
(B) इसके अलावा, अगर कोई उम्मीदवार हरियाणा सरकार के निर्देश संख्या 10/4/2015-3GSII, दिनांक 25.03.2016 के तहत, किसी खास पद के लिए तय न्यूनतम योग्यता के ही क्षेत्र में उच्च योग्यता होने के आधार पर पात्रता का दावा करता है, तो आयोग के स्तर पर उस उच्च योग्यता पर विचार केवल अस्थायी होगा। यह भी संबंधित विभाग द्वारा उचित जांच-पड़ताल के बाद उसे स्वीकार किए जाने पर निर्भर करेगा।
चयन और परीक्षा के लिए मानदंड
भर्ती पूरी तरह से ग्रुप C के लिए 31.12.2024 की CET पॉलिसी, 11.07.2025 के संशोधन (अपेंडिक्स-D) और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के नियमों (2025) के अनुसार की जाएगी।
स्टेज-I: स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट सिलेबस के अनुसार होगा और स्टेनोग्राफी टेस्ट पास करने के लिए ज़रूरी शर्तें भी अपेंडिक्स-C-I में बताई गई हैं; यह टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है।
स्टेज-II: लिखित परीक्षा का पैटर्न (जैसा कि Appendix-C-II में दिए गए सिलेबस में बताया गया है):-
i. मल्टीपल चॉइस प्रश्नों (MCQs) की कुल संख्या: 100
ii. कुल अंक: 100
iii. परीक्षा की अवधि: 1 घंटा 45 मिनट
न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक: -जनरल कैटेगरी: 50%
रिजर्व्ड कैटेगरी (वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों): 40%
सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रश्न पत्र द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) होगा और परीक्षा ऑफलाइन (OMR आधारित) होगी।
प्रश्न पत्र में हर प्रश्न के लिए उम्मीदवार को चुनने के लिए चार विकल्प दिए जाएंगे।
अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के बाद, हर उम्मीदवार को OMR शीट में संबंधित गोले (सर्कल) को भरना होगा। गलत विकल्प भरने पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कोई उम्मीदवार किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है, तो उसे OMR शीट में पांचवें गोले/बबल को भरना होगा। ऐसा न करने पर एक अंक काट लिया जाएगा। दूसरे शब्दों में, बिना प्रयास किए गए हर प्रश्न के लिए माइनस एक अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
ग्रुप C पदों पर भर्ती की प्रक्रिया
(i) 31.12.2024 के CET नोटिफिकेशन के क्लॉज़ 7 के सब-क्लॉज़ (xi) के अनुसार CET (मार्क्स) के पब्लिकेशन के बाद, भर्ती के लिए उपलब्ध पोस्ट का विज्ञापन
कमीशन द्वारा सिलेबस, विज्ञापित पोस्ट के स्किल और/या लिखित परीक्षा आयोजित करने का तरीका/प्रोसेस और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और/या अनुभव पाने की आखिरी तारीख के साथ दिया जाएगा। विज्ञापन जारी होने पर, कमीशन CET स्कोर (मार्क्स) की मेरिट लिस्ट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन मंगाएगा ताकि यह पता चल सके कि उम्मीदवार उस पोस्ट के लिए स्किल और/या लिखित परीक्षा देने को तैयार है या नहीं। (बशर्ते कि पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स में से, स्किल और/या रिटन एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स की मैक्सिमम संख्या कमीशन द्वारा एडवर्टाइज किए गए पोस्ट्स की टोटल संख्या का दस गुना होगी। एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करके कमीशन की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन जमा करने की लास्ट डेट भी कमीशन द्वारा एडवर्टाइजमेंट में बताई जाएगी)।
(ii) अगर सब-क्लॉज (i) के हिसाब से पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले लास्ट कैंडिडेट का CET (मार्क्स) एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने हासिल किया है, तो पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कट ऑफ CET (मार्क्स) वाले सभी कैंडिडेट्स कमीशन द्वारा एडवर्टाइज किए गए पोस्ट(ज़) के लिए स्किल और/या रिटन एग्जाम में बैठने के लिए कंसीडर किए जाने के हकदार होंगे। (iii) अलग-अलग नाम वाले लेकिन एक जैसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल वाले पोस्ट के लिए रिक्विजिशन मिलने पर, कमीशन एक कॉमन स्किल और/या रिटन एग्जाम करा सकता है, इस शर्त के साथ कि डिस्ट्रीब्यूशन/एलोकेशन पोस्ट और/या डिपार्टमेंट के लिए सफल कैंडिडेट्स द्वारा दिए गए मेरिट बेस्ड ऑप्शन के आधार पर होगा।
(iv) जब सब-क्लॉज (i) के तहत अप्लाई करने वाले एलिजिबल कैंडिडेट्स की संख्या ऊपर बताए गए क्लॉज में बताई गई लिमिट से कम हो, तो कमीशन वेबसाइट पर पब्लिकेशन करके तारीख बढ़ा सकता है ताकि और एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकें।
(v) जनरल कैटेगरी के पोस्ट के लिए किसी कैंडिडेट पर विचार करने के लिए, ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्शन/रिक्रूटमेंट के लिए स्किल और/या रिटन एग्जाम में कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। रिज़र्व कैटेगरी की पोस्ट (चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल) के लिए विचार किए जाने पर, कैंडिडेट को स्किल और/या लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबिलिटी के लिए 10% की छूट मिलेगी, यानी ऐसे कैंडिडेट के लिए मिनिमम कट ऑफ 40% होगा क्योंकि उन्हें मिनिमम मार्क्स में 10% की छूट दी गई है।
(vi) कमीशन लिखित/स्किल परीक्षा में मिले मार्क्स के आधार पर, संबंधित कैटेगरी में सिलेक्शन, रिकमेंडेशन या वेटिंग लिस्ट के लिए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और 31.12.2024 के CET नोटिफिकेशन के क्लॉज 12 के अनुसार वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। किसी कैंडिडेट के स्किल और/या लिखित परीक्षा के कुल मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए, स्किल और/या लिखित परीक्षा में मिले मार्क्स को, अगर कोई स्कोर है, तो उसमें जोड़ा जाएगा (जैसे पुलिस भर्ती वगैरह के मामले में NCC) ताकि कैंडिडेट के स्किल और/या लिखित परीक्षा के कुल मार्क्स निकल सकें।
(vii) कमीशन भविष्य में जब भी ज़रूरत महसूस करेगा, तो स्किल और/या लिखित परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की मैक्सिमम संख्या तय करने के लिए फ़ॉर्मूले को रिव्यू करने का अधिकार रखता है।
नोट:- सरकार के किसी भी निर्देश में दिए गए निर्देशों को छोड़कर, स्किल और/या लिखित परीक्षा के बाद संबंधित कैटेगरी के एलिजिबल कैंडिडेट के उपलब्ध न होने की स्थिति में, जो पोस्ट के लिए अनअवेलेबल रहते हैं।
आरक्षण
रिज़र्वेशन का फ़ायदा सिर्फ़ उन्हीं DSC/OSC/BCA/BCB/EWS/PwD और ESM उम्मीदवारों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य के असली निवासी हैं और रिज़र्व कैटेगरी की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फ़ॉर्म भरते हैं। दूसरे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के रिज़र्व कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को सिर्फ़ जनरल कैटेगरी की पोस्ट के लिए मुकाबला करने की इजाज़त होगी और उन्हें जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा।
रिज़र्वेशन पॉलिसी को लागू करना, रिज़र्वेशन रोस्टर बनाए रखना और अलग-अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी तय करना संबंधित विभागों का काम है। अलग-अलग कैटेगरी के तहत मांगी गई पोस्ट की संख्या से कमीशन का कोई लेना-देना नहीं है। रिज़र्व कैटेगरी के लोगों को रिज़र्वेशन का फ़ायदा हरियाणा सरकार के 15.07.2014 के लेटर नंबर 22/10/2013-1GS-III में दिए गए निर्देशों और उसके बाद विज्ञापन की तारीख तक समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार मिलेगा।
PwD कैटेगरी की पोस्ट के मामले में, अगर विज्ञापन के अनुसार किसी खास कैटेगरी का सही PwD कैंडिडेट नहीं मिलता है, तो लागू निर्देशों के अनुसार संबंधित विभाग की मंज़ूरी मिलने पर किसी दूसरी सही PwD कैटेगरी के कैंडिडेट को शामिल किया जा सकता है।
BCA (नॉन-क्रीमी लेयर) और BCB (नॉन-क्रीमी लेयर):-
BCA (नॉन-क्रीमी लेयर)/BCB (नॉन-क्रीमी लेयर) कैटेगरी के उम्मीदवारों को निर्देश दिया जाता है कि वे हरियाणा सरकार के निर्देश नंबर 22/132/2013-1GS-III (दिनांक 22.03.2022) और सरकारी नोटिफिकेशन नंबर 40/13/2024-1SW (दिनांक 16.07.2024, अपेंडिक्स F) के अनुसार नया/लेटेस्ट BCA या BCB सर्टिफिकेट प्राप्त करें। यह सर्टिफिकेट 01.04.2025 को या उसके बाद और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को या उससे पहले जारी किया गया होना चाहिए। हरियाणा के जो BCA और BCB उम्मीदवार हरियाणा सरकार द्वारा तय ‘क्रीमी लेयर’ में आते हैं, वे आरक्षण का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं और उन्हें हर तरह से जनरल कैटेगरी का उम्मीदवार माना जाएगा।
नोट 1: पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए जारी किया गया BC-A/BC-B सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा।
नोट 2: केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जारी किया गया OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा।
BC-A/BC-B सर्टिफिकेट का सही फॉर्मेट ‘एनेक्शर IV’ में दिया गया है। केवल तय फॉर्मेट में जारी किए गए सर्टिफिकेट ही मान्य होंगे।
EWS कैटेगरी:-
सरकार के निर्देश (नंबर 22/12/2019-1GS-III, तारीख 25.02.2019) के अनुसार, हरियाणा राज्य के लिए मान्य EWS सर्टिफिकेट (अपेंडिक्स-G) जो तय प्रोफार्मा (एनेक्शर-V A या एनेक्शर-V B) पर हो, वह उस साल के लिए मान्य होना चाहिए जिस साल उम्मीदवार ने पदों के लिए आवेदन किया है। EWS सर्टिफिकेट 01.04.2025 को या उसके बाद और आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को या उससे पहले जारी किया गया होना चाहिए।
नोट 1:- आवेदन की आखिरी तारीख के बाद जारी किए गए सर्टिफिकेट पर किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।
नोट 2:- केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जाएगा।
नोट 3:- एनेक्शर-V A या एनेक्शर-V B में जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट पर विचार किया जाएगा।
वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC) और अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC):-
सरकार के निर्देश संख्या 22/163/2024-5HRIII, तारीख 13.11.2024 के अनुसार, सेवाओं में आरक्षण के लिए, हरियाणा में अनुसूचित जातियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, यानी वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC) और अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC) और उम्मीदवार को सरकारी निर्देश संख्या 22/163/2024-5HR-III (दिनांक 13.11.2024) के एनेक्शर-A (अपेंडिक्स-H) के अनुसार, DSC या OSC की सब-कैटेगरी (उप-श्रेणी) का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने वाला सर्टिफ़िकेट अपलोड करें। पूरी सावधानी बरतते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि DSC/OSC सर्टिफ़िकेट 13.11.2024 के बाद और CET के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को या उससे पहले जारी किया गया होना चाहिए।
पूर्व सैनिक
पूर्व-सैनिकों (ESM) और उनके परिवार के सदस्यों को आरक्षण का लाभ सरकार के निर्देशों (नंबर 12/15/2019-4GS-II, दिनांक 09.03.2022 और 13.04.2022) के अनुसार मिलेगा; ये दोनों निर्देश (परिशिष्ट-I) के रूप में संलग्न हैं।
ESM उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी, जिनसे अलग-अलग या संयुक्त रूप से सशस्त्र बलों में शामिल होने की तारीख और सेवा से मुक्त होने/डिस्चार्ज होने की तारीख, डिस्चार्ज का क्लॉज़, डिस्चार्ज का कारण, और विकलांगता पेंशन/विकलांगता का प्रतिशत पता चलता हो। विकलांग ESM के परिवार के सदस्य और ESM के परिवार के सदस्य को 03.02.2025 के बाद जारी या नवीनीकृत वैध पात्रता प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो सख्ती से ‘एनेक्शर VI’ में दिए गए प्रारूप के अनुसार हो।
स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/पोते-पोतियों को आरक्षण का लाभ सरकारी निर्देश नंबर 22/49/2021-1GS-III (दिनांक 27.10.2021 और 26.04.2022) के अनुसार मिलेगा। स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों/पोते-पोतियों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी प्रमाण पत्र (परिशिष्ट-J) प्रस्तुत करना होगा।
आयोग, ESM उम्मीदवारों के परिवार के सदस्यों को लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रामाणिक रूप में संबंधित जानकारी प्रदान करने का निर्देश दे सकता है।
यदि किसी समूह में किसी पद के लिए आरक्षित श्रेणी में कोई रिक्ति (vacancy) नहीं है, तो आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के तहत आवेदन कर सकता है और उसे सामान्य श्रेणी की मेरिट के अनुसार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। किसी उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत किसी पद/विभाग के लिए तब माना जाएगा, जब उसने उसी के लिए अपनी प्राथमिकता दी हो और सामान्य श्रेणी के तहत उस पद/विभाग के लिए आवश्यक योग्यताएं पूरी करता हो।
उम्र में छूट
हरियाणा सरकार के निर्देश नंबर 22/06/2021-1GS-III, तारीख 25 मार्च, 2022 के अनुसार, अलग-अलग कैटेगरी के लिए ऊपरी उम्र सीमा में छूट का फ़ायदा (अपेंडिक्स-L) में दिया गया है।
नोट:- 02.07.2025 के विड्रॉल नोटिस के अनुसार, कमीशन ने (एनेक्सर – I) में बताए गए अलग-अलग ग्रुप और कैटेगरी के लिए एडवर्टाइज़्ड वैकेंसी नंबर 10/2024 के ज़रिए निकाली थी। जिन कैंडिडेट ने पहले इन विड्रॉल पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, वे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें इन पोस्ट के लिए नए सिरे से अप्लाई करना होगा।
आवेदन फ़ॉर्म जमा करने के लिए निर्देश
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म भरना शुरू करने से पहले विज्ञापन, निर्देशों और प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म भरने के बाद, उसका प्रिंटआउट लेकर उसमें भरी गई सभी जानकारियों की सटीकता की जाँच करें और आवेदन फ़ॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी दस्तावेज़ अपलोड करें।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि का इंतज़ार किए बिना समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने फ़ॉर्म के हर फ़ील्ड में सही जानकारी भरी है। उम्मीदवार आवेदन फ़ॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि (यानी क्लोजिंग डेट) तक अपना आवेदन फ़ॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन फ़ॉर्म के अंतिम रूप से जमा होने के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई बदलाव/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फ़ैक्स, ईमेल, व्यक्तिगत रूप से आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें अस्वीकृत माना जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म और अपलोड किए गए दस्तावेज़ों का अंतिम प्रिंटआउट ले लें।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (Haryana Staff Selection Commission) द्वारा बुलाए जाने पर ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म की हार्ड कॉपी और सभी अपलोड किए गए दस्तावेज़ साथ लाने होंगे। जो दस्तावेज़ ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म के साथ अपलोड नहीं किए गए हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो HSSC अधिक स्पष्टता के लिए पहले से जमा किए गए दस्तावेज़ के समर्थन में कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकता है।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किसी भी तरह से ऑफ़लाइन आवेदन फ़ॉर्म या डाउनलोड किए गए आवेदन फ़ॉर्म की कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।
जो उम्मीदवार कट-ऑफ़/क्लोजिंग डेट पर योग्यता/पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनके आवेदन फ़ॉर्म को अस्वीकृत किया जा सकता है। शैक्षिक योग्यता/पात्रता शर्तों और अनुभव आदि से संबंधित सभी प्रमाण-पत्रों/दस्तावेज़ों का निर्धारण निर्धारित कट-ऑफ़/क्लोजिंग डेट के आधार पर किया जाएगा।
आयोग ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करते समय भौतिक दस्तावेज़ों की जाँच (स्क्रूटनी) नहीं करता है; इनकी जाँच केवल दस्तावेज़ों की स्क्रूटनी (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन) के समय की जाती है।
अनुभव
उम्र में छूट और ज़रूरी योग्यता के लिए, अनुभव तभी माना जाएगा जब ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली गई हो। अनुभव प्रमाण-पत्र हरियाणा सरकार के तहत संबंधित विभाग/बोर्ड/कॉर्पोरेशन/कंपनी/वैधानिक निकाय/आयोग/अथॉरिटी/सहकारी बैंक आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र में संबंधित पद के लिए वेतन, पद का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख, सेवा की अवधि और प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रोफार्मा की कॉपी Annexure-II में दी गई है।
ज़रूरी योग्यताओं के लिए, जहाँ अनुभव की आवश्यकता है, वहाँ निजी संगठनों/संस्थानों के अनुभव पर विचार किया जा सकता है, यदि सेवा नियम इसकी अनुमति देते हैं। आवश्यक अनुभव प्रमाण-पत्र संबंधित निजी संगठन/संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र में संबंधित पद के लिए वेतन, पद का नाम, नौकरी शुरू करने की तारीख, सेवा की अवधि और प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। प्रोफार्मा की कॉपी Annexure-III में दी गई है।
पोस्ट की प्राथमिकता
चूंकि कई पोस्ट/विभागों के लिए स्किल और/या लिखित परीक्षा ग्रुप में आयोजित की जा रही है, इसलिए,,उम्मीदवारों को इन पोस्ट/विभागों के लिए ऑनलाइन
तरीके से विस्तृत विकल्प भरने होंगे। किसी उम्मीदवार को किसी पोस्ट/विभाग के लिए तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक उसने उसके लिए अपनी प्राथमिकता नहीं दी हो और वह उस पोस्ट/विभाग के लिए ज़रूरी योग्यताएं पूरी न करता हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म जमा करते समय कन्फ़र्म किए गए विकल्पों को ही फ़ाइनल माना जाएगा और बाद में किसी भी स्थिति में उन्हें बदला नहीं जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें।
दस्तावेज़ों की जांच
जांच के लिए केवल उन्हीं दस्तावेज़ों पर विचार किया जाएगा जिन्हें उम्मीदवारों ने ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म भरते समय अपलोड किया है। अगर अपलोड किए गए दस्तावेज़ और बाद के किसी चरण में पेश किए गए दस्तावेज़ में कोई अंतर पाया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द/खारिज कर दी जाएगी। यदि कोई आवेदन फ़ॉर्म ज़रूरी सहायक दस्तावेज़ों और अन्य संबंधित जानकारी को अपलोड किए बिना पाया जाता है, तो इसके लिए उम्मीदवार स्वयं ज़िम्मेदार होगा और उसकी उम्मीदवारी रद्द/खारिज की जा सकती है।
आयोग ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म जमा करते समय भौतिक दस्तावेज़ों की जांच नहीं करता है; इनकी जांच केवल दस्तावेज़ों की जांच (ऑफ़लाइन/ऑनलाइन) के समय ही की जाती है।
नोट: – आयोग चुने गए और अनुशंसित उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन फ़ॉर्म के साथ अपलोड किए गए दस्तावेज़ों की असलियत की पुष्टि नहीं करता है; यह काम नियुक्ति का प्रस्ताव देते समय संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा।
फ़ाइनल रिज़ल्ट में टाई (बराबर अंक) होने की स्थिति में
अगर एक से ज़्यादा उम्मीदवारों के कुल अंक (लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट के अंक) बराबर हों, तो ज़्यादा उम्र वाले उम्मीदवार को कम उम्र वाले उम्मीदवार के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी।
अगर दो या उससे ज़्यादा उम्मीदवारों के कुल अंक और जन्म की तारीख़ एक ही हो, तो CET फ़ेज़-I की लिखित परीक्षा में ज़्यादा अंक पाने वाले उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा।
आयोग का फ़ैसला अंतिम होगा
योग्यता, आवेदन फ़ॉर्म स्वीकार या अस्वीकार करने, गलत जानकारी देने पर जुर्माना, गलत दस्तावेज़/जानकारी देने या गलत काम करने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने आदि से जुड़े सभी मामलों में आयोग का फ़ैसला अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में किसी भी पूछताछ/पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
आयोग किसी भी उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने से पहले या उसके बाद भी, ज़रूरत पड़ने पर, अपना बायोमेट्रिक डेटा फिर से देने के लिए कभी भी बुला सकता है। परीक्षा के दौरान, जांच के समय, सिफ़ारिश करने से पहले, जॉइनिंग के समय या किसी अन्य चरण में लिए गए बायोमेट्रिक (अंगूठे या चेहरे) डेटा के मेल न खाने की स्थिति में, किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में परीक्षा देने (impersonation) के आधार पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों/बहुरूपियों के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
यदि कोई उम्मीदवार बायोमेट्रिक व्यवस्था को बायपास करता है और अपना बायोमेट्रिक/चेहरे का डेटा नहीं देता है या परीक्षा प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य अनुचित साधन का उपयोग करता है, तो धोखाधड़ी और बहुरूपियापन (impersonation) के प्रयास के आधार पर उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और उसे भविष्य की परीक्षाओं से अयोग्य ठहरा दिया जाएगा।
सामान्य निर्देश
आयोग के पास यह अधिकार है कि वह मांग करने वाले विभाग से मिली मांग में बदलाव के आधार पर, सिफारिश की तारीख तक कभी भी पहले से विज्ञापित पदों की संख्या या उनके बंटवारे को बढ़ा या घटा सकता है।
किसी उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट या चयनित करने मात्र से उसे नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि आयोग/मांग करने वाला विभाग/बोर्ड/निगम आदि इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सभी तरह से सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए योग्य है (और यदि आवश्यक हो, तो जरूरी जांच के बाद)।
OMR शीट में तीन हिस्से होंगे – ओरिजिनल OMR, आयोग की कॉपी और उम्मीदवार की कॉपी। उम्मीदवार को आयोग की कॉपी पर कुछ भी नहीं लिखना या निशान नहीं लगाना चाहिए। ओरिजिनल OMR शीट का निशान अपने आप तीनों हिस्सों पर आ जाएगा। गोले को काला करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि एक से अधिक गोले काले पाए जाते हैं, तो उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार OMR शीट पर किसी भी जगह पर इरेज़र, नाखून, ब्लेड, व्हाइट फ्लूइड/व्हाइटनर आदि से किसी भी तरह से निशान बनाता है, खरोंचता है या मिटाता है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार की OMR शीट/उत्तर पुस्तिका और उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इन आधारों पर OMR/उत्तर पुस्तिका के रद्द होने के लिए उम्मीदवार स्वयं पूरी तरह जिम्मेदार होगा। साथ ही, यदि स्कैनिंग मशीन OMR शीट पर किसी भी जगह पर इरेज़र, नाखून, ब्लेड, व्हाइट फ्लूइड/व्हाइटनर आदि से किसी भी तरह का निशान, खरोंच या मिटाने का निशान पकड़ती है, तो उम्मीदवार की OMR शीट रद्द कर दी जाएगी।